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ITR-1 फॉर्म को आसान तरीके से भरें – पूरी गाइड

अगर आप salaried या pensionर हैं और आपके पास सिर्फ एक ही आय का स्रोत है, तो ITR-1 (सहज) फ़ॉर्म आपका सबसे सही विकल्प है। कई लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते‑वक्त घबराते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। यहाँ हम पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझा रहे हैं ताकि आप बिना किसी झंझट के अपना टैक्स फ़ाइल कर सकें।

ITR-1 फॉर्म कब और क्यों भरें

ITR-1 केवल उन लोगों के लिये है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है, और वो केवल salary, pension, एक घर का किराया या बैंक डिपॉज़िट से आती है। अगर आपके पास capital gains, व्यापारिक आय या विदेशी स्रोत से पैसा है तो आपको अलग फ़ॉर्म भरना पड़ेगा। फाइलिंग की अंतिम तिथि हर साल 31 जुलाई होती है (यदि आप IT विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर रहे हैं)। इस तारीख तक रिटर्न नहीं डालते तो पेनाल्टी और ब्याज लग सकता है, इसलिए समय पर करना बेहतर रहता है।

ITR-1 फॉर्म कैसे भरे – स्टेप बाय स्टेप

सबसे पहले आयकर पोर्टल (www.incometax.gov.in) खोलें और अपना यूज़र आईडी व पासवर्ड डाल कर लॉगिन करें। अगर आपका PAN अभी तक रजिस्टर नहीं है, तो तुरंत ऑनलाइन पंजीकरण कर लें—यह प्रक्रिया सिर्फ 5‑10 मिनट में पूरी हो जाती है।

लॉगिन करने के बाद ‘रिटर्न फ़ाइल करो’ विकल्प चुनें और फॉर्म की सूची में से “ITR-1 (Sahaj)” चुनें। अब दो मुख्य भाग दिखेंगे: ‘व्यक्तिगत जानकारी’ और ‘आय विवरण’। व्यक्तिगत सेक्शन में अपना नाम, पता, बैंक खाता नंबर और PAN डालना होता है। यहाँ पर ध्यान रखें कि सभी डेटा आपके फॉर्म 16 या अन्य दस्तावेज़ों से बिल्कुल मेल खाए।

‘आय विवरण’ में सबसे पहले Salary Details भरें। अपने एंप्लॉयर के द्वारा जारी किए गए फ़ॉर्म 16 को खोलें और Gross Salary, HRA, LTA आदि को सही‑सही डालें। यदि आपने कोई टैक्स बचत (धारा 80C, 80D आदि) की है तो उन सबको भी यहाँ जोड़ें। इस चरण में सबसे बड़ी गलती अक्सर “वेतन में से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) को न गिनना” होती है—फ़ॉर्म 16 में दी गई TDS राशि को बिलकुल न भूलें।

अगला भाग ‘डिक्लेरेशन’ कहलाता है। यहाँ आप यह पुष्टि करते हैं कि सभी जानकारी सही है और आप ई‑वेरिफ़िकेशन के लिये तैयार हैं। अगर आपके पास Aadhaar OTP या DigiLocker से डिजिटल सिग्नेचर है तो फॉर्म को तुरंत वैरिफ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो आउटपुट फ़ाइल डाउनलोड करके प्रिंटेड फॉर्म को जाँच विभाग में भेजना पड़ेगा।

फ़ॉर्म भरते‑समय कुछ छोटे‑छोटे ट्रिक्स मददगार होते हैं:

  • सभी अंक दो बार चेक करें, खासकर 0 और O के बीच का अंतर।
  • यदि आप घर किराए पर ले रहे हैं तो HRA क्लेम की गणना को सही रखें; अक्सर लोग इसे अधिक या कम डाल देते हैं।
  • क्लेम करने वाले सभी दस्तावेज़ (बीमा प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आदि) के स्कैन रख लें—भविष्य में आयकर विभाग पूछ सकता है।

फ़ॉर्म जमा हो जाने के बाद एक ‘अधिसूचना’ आएगी जिसमें आपका आईटीआर नंबर (ITR-V) होगा। यदि आपने ई‑वेरिफ़िकेशन किया है तो यह तुरंत प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो 120 दिनों के भीतर कागज़ी वेरिफ़िकेशन करना पड़ेगा।

समाप्ति में याद रखें: सही जानकारी भरना और समय पर फाइलिंग दोनों ही आपके टैक्स प्लान को आसान बनाते हैं। अगर कभी भी संदेह हो, तो आयकर पोर्टल के हेल्प सेक्शन या ट्रीटमेंट सेंटर से मदद ले सकते हैं—वे 24 × 7 उपलब्ध होते हैं।

अब आप तैयार हैं ITR-1 फॉर्म को जल्दी और बिना झंझट के भरने के लिए। एक बार प्रक्रिया समझ में आ जाए तो हर साल का काम बहुत सरल हो जाता है, बस थोड़ा ध्यान रखिए और सभी दस्तावेज़ हाथ में रखें। शुभ टैक्स फाइलिंग!

आयकर रिटर्न फॉर्म चुनने का सही तरीका: ITR-1 और ITR-2 में क्या अंतर है?
  • जुल॰ 31, 2024
  • Partha Dowara
  • 0 टिप्पणि
आयकर रिटर्न फॉर्म चुनने का सही तरीका: ITR-1 और ITR-2 में क्या अंतर है?

यह लेख दो प्रमुख आयकर रिटर्न फॉर्म्स - ITR-1 (सहज) और ITR-2 के बीच तुलना करता है। ITR-1 उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय वेतन, एक मकान संपत्ति, अन्य स्रोतों और 5,000 रुपये तक की कृषि आय से होती है, जबकि ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है जिनकी आय में वेतन, एक से अधिक मकान संपत्ति, पूंजीगत लाभ, विदेशी संपत्ति, और व्यवसाय/व्यवसाय आय शामिल हैं। सही फॉर्म चुनने के महत्त्व पर जोर दिया गया है ताकि करदाताओं को परेशानियों से बचाया जा सके।

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